आजमगढ़: गैंगस्टर के.सी. राय की 10 करोड़ की संपत्ति कुर्क, डुगडुगी पिटवाकर प्रशासन ने लिया कब्जा
आजमगढ़। संगठित अपराध और भूमाफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आजमगढ़ पुलिस ने गैंगस्टर कृष्णचन्द्र राय उर्फ के.सी. राय को बड़ा झटका दिया है। अपराध से अर्जित बताई गई लगभग 10 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को न्यायालय के आदेश पर कुर्क कर प्रशासनिक कब्जे में ले लिया गया।
शनिवार को थाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कोडर अजमतपुर स्थित के.सी. राय की पांच गाटा संख्या में फैली बहुमंजिला इमारत पर पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम पहुंची। कार्रवाई के दौरान डुगडुगी पिटवाकर न्यायालय के आदेश का सार्वजनिक ऐलान किया गया और भवन को प्रशासनिक कब्जे में ले लिया गया।
पुलिस के अनुसार, थाना कोतवाली में दर्ज मुकदमा संख्या 92/2026 की विवेचना में सामने आया कि वर्ष 2012 से आपराधिक न्यासभंग, धोखाधड़ी, कूटरचना, फर्जी खतौनी और गैंगस्टर गतिविधियों से अर्जित धन से उक्त भूमि खरीदी गई तथा उसी धन से भवन का निर्माण कराया गया। जांच में यह भी पाया गया कि भवन का इस्तेमाल गैंग के सदस्यों के जमावड़े और आपराधिक गतिविधियों की योजना बनाने के लिए किया जाता था।
राजस्व विभाग द्वारा भूमि और लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन का मूल्यांकन कराया गया, जिसमें संपत्ति का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 10 करोड़ रुपये आंका गया। विवेचना के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पाया कि अभियुक्त के पास भवन निर्माण और ऋण भुगतान का कोई वैध आय स्रोत नहीं था। इसके बाद बीएनएस की धारा 107 के तहत संपत्ति कुर्क करने और तहसीलदार को प्रशासक नियुक्त करने का आदेश दिया गया।
यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुवन कुमार सिंह के पर्यवेक्षण, क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी की उपस्थिति तथा विवेचक निरीक्षक रफी आलम के नेतृत्व में की गई।
पुलिस के अनुसार, कृष्णचन्द्र राय उर्फ के.सी. राय वर्तमान में जेल में निरुद्ध है और उसके विरुद्ध आजमगढ़ के विभिन्न थानों में 16 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, लूट, गैंगस्टर एक्ट और एससी/एसटी एक्ट के मामले शामिल हैं।
पुलिस का कहना है कि संगठित अपराध और भूमाफियाओं के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के तहत अपराध से अर्जित संपत्तियों को कुर्क कर अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

























































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