संभल एसिड अटैक मामला: पत्नी को उम्रकैद, 10 सुनवाई में पूरा हुआ ट्रायल
संभल (उत्तर प्रदेश)। जिले की एक अदालत ने पति पर एसिड अटैक करने के मामले में पत्नी कहकशां को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इस गंभीर मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए मात्र 10 तारीखों में ट्रायल पूरा कर फैसला सुनाया।
क्या था मामला?
मामला मार्च 2025 का है। जानकारी के अनुसार, पीड़ित मुजफ्फर ने अपनी पत्नी कहकशां को उसके कथित प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इस बात को लेकर पति-पत्नी के बीच तीखा विवाद और कहासुनी हुई थी।
आरोप है कि विवाद के बाद उसी रात जब मुजफ्फर सो रहे थे, तब कहकशां ने उन पर एसिड फेंक दिया। अचानक हुए इस हमले में मुजफ्फर गंभीर रूप से झुलस गए।
हमेशा के लिए चली गई आंखों की रोशनी
एसिड अटैक के कारण मुजफ्फर का चेहरा बुरी तरह झुलस गया। घटना में उनकी दोनों आंखें गंभीर रूप से प्रभावित हुईं और चिकित्सकों के अनुसार उनकी दृष्टि हमेशा के लिए चली गई। इस हमले ने न केवल उनके चेहरे को नुकसान पहुंचाया बल्कि उनका सामान्य जीवन भी पूरी तरह बदल दिया।
अदालत का सख्त रुख
अभियोजन पक्ष ने अदालत में घटना से जुड़े साक्ष्य, गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत की। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने कहकशां को दोषी माना और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।
इस मामले की एक विशेष बात यह रही कि अदालत ने तेजी से सुनवाई करते हुए केवल 10 सुनवाई तिथियों में ही ट्रायल पूरा कर लिया, जिसे त्वरित न्याय का उदाहरण माना जा रहा है।
समाज के लिए संदेश
अदालत का यह फैसला एसिड अटैक जैसे जघन्य अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश माना जा रहा है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में कानून अपने हाथ में लेने और किसी व्यक्ति के जीवन को स्थायी रूप से प्रभावित करने वाले अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
यह फैसला पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और गंभीर अपराधों के प्रति न्याय व्यवस्था की संवेदनशीलता को भी दर्शाता है।






















































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