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आजमगढ़: 1.25 किलो गांजा बरामदगी मामले में आरोपी को 12 दिन की सजा, कोर्ट ने लगाया ₹10 हजार का जुर्माना

आजमगढ़। ऑपरेशन कनविक्शन के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप बरदह थाना क्षेत्र के अवैध गांजा बरामदगी मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार, 6 जनवरी 2021 को थाना बरदह में तैनात उपनिरीक्षक संजय सिंह ने चेकिंग के दौरान गंभीरपुर थाना क्षेत्र के मुड़हर निवासी सूरज कुमार पुत्र छठ्ठू राम के कब्जे से 1 किलो 250 ग्राम गांजा बरामद किया था। इस संबंध में थाना बरदह में मुकदमा संख्या 06/2021, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान पांच गवाहों के बयान दर्ज किए गए।

मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद 9 जून 2026 को एएसजे-3 न्यायालय, आजमगढ़ ने आरोपी सूरज कुमार को दोषी ठहराते हुए जेल में पहले से बिताई गई 12 दिनों की अवधि को कारावास मानते हुए ₹10,000 के अर्थदंड से दंडित किया। अदालत के इस फैसले को ऑपरेशन कनविक्शन के तहत प्रभावी विवेचना और सशक्त अभियोजन का परिणाम माना जा रहा है।


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