पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रोडवेज बस में जानबूझकर मारी थी टक्कर, दो यात्रियों की मौत का सनसनीखेज खुलासा
•गाली देने से नाराज था पिकअप चालक, गुस्से में बस को टक्कर मारने का पुलिस के सामने किया खुलासा
पवई पुलिस ने आरोपी संतोष राजभर को PGI जहानागंज से हिरासत में लिया, आरोपी पर पहले से 10 मुकदमे दर्ज
पवई, आजमगढ़। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रोडवेज बस में हुई भीषण टक्कर के मामले में पवई पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक, यह महज सड़क हादसा नहीं था, बल्कि गाली देने से नाराज पिकअप चालक ने जानबूझकर रोडवेज बस में टक्कर मारी थी। हादसे में रोडवेज बस चालक रजनीकान्त यादव और एक महिला यात्री की मौत हो गई थी, जबकि कई यात्री घायल हुए थे।
घटना 28 अगस्त 2026 की रात पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 191 पर हुई थी। पुलिस के अनुसार पिकअप संख्या UP61 AT 1222 के चालक ने तेज गति से रोडवेज बस संख्या UP78 JT 0316 में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे के पिलर से जा टकराई।
हादसे में बस चालक रजनीकान्त यादव और एक अज्ञात महिला यात्री की मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हो गए।
पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा
घटना के संबंध में थाना पवई में मु.अ.सं. 207/2026, धारा 281, 125A, 125B, 105 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई।
विवेचना के दौरान पुलिस ने पिकअप चालक की पहचान संतोष राजभर पुत्र रामआशीष राजभर, निवासी करीमुद्दीनपुर, गाजीपुर के रूप में की।
घायल होने के बाद पुलिस से बचने को भाग गया गाजीपुर
पुलिस के मुताबिक, हादसे में आरोपी स्वयं भी घायल हुआ था। वह पहले सीएचसी अहरौला, इसके बाद जिला अस्पताल पहुंचा। पुलिस की कार्रवाई की जानकारी होने के बाद वह वहां से निकलकर गाजीपुर चला गया।
पुलिस ने पतारसी-सुरागरसी करते हुए उसकी तलाश जारी रखी। बाद में आरोपी को PGI जहानागंज, आजमगढ़ में भर्ती होने की जानकारी मिली। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर उसे 1 सितंबर 2026 की शाम करीब 7:45 बजे हिरासत में ले लिया।
पूछताछ में बताया—गाली देने से था नाराज
पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने बताया कि रास्ते में बस चालक, परिचालक और कुछ यात्रियों द्वारा गाली दिए जाने से वह नाराज हो गया था। इसी गुस्से में उसने कथित तौर पर बस को जान से मारने की नीयत से टक्कर मार दी।
इस खुलासे के बाद पुलिस हादसे को लेकर सामने आए नए तथ्यों की जांच कर रही है।
आरोपी का लंबा आपराधिक इतिहास
पुलिस के मुताबिक आरोपी संतोष राजभर के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, गोवध, पशु क्रूरता और गैंगस्टर एक्ट समेत कुल 10 मुकदमे दर्ज बताए गए हैं।
गिरफ्तार करने वाली टीम
आरोपी को हिरासत में लेने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक संतोष कुमार यादव, कांस्टेबल राबिन सिंह, कांस्टेबल शैलेन्द्र कुमार और कांस्टेबल पुष्कर सिंह शामिल रहे।
पुलिस के इस खुलासे ने 28 अगस्त की रात हुए दर्दनाक हादसे को नया मोड़ दे दिया है। अब जांच का केंद्र आरोपी की कथित मंशा और घटनाक्रम की पूरी कड़ी को पुष्ट करना है।



















































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