उत्तर प्रदेश: अंडों पर लिखनी होगी एक्सपायरी डेट, नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई
लखनऊ/उत्तर प्रदेश: राज्य सरकार ने आम उपभोक्ताओं की सेहत को प्राथमिकता देते हुए एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब प्रदेश में बिकने वाले हर अंडे पर उत्पादन तिथि (Production Date) और एक्सपायरी डेट (Expiry Date) लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नया नियम 1 अप्रैल से पूरे प्रदेश में लागू होगा।
सरकार के इस फैसले का उद्देश्य बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और लोगों को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना है। अब तक अंडों की बिक्री बिना किसी स्पष्ट तिथि के हो रही थी, जिससे ग्राहकों को यह पता नहीं चल पाता था कि अंडा ताजा है या कई दिनों पुराना।
ग्राहकों को मिलेगा सीधा फायदा
नए नियम के लागू होने के बाद ग्राहक खुद अंडे पर लिखी तारीख देखकर उसकी ताजगी का अंदाजा लगा सकेंगे। इससे खराब या लंबे समय से रखे अंडों की बिक्री पर रोक लगेगी और फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याओं से बचाव होगा।
⚠️ दुकानदारों के लिए सख्त निर्देश
सरकार ने सभी अंडा विक्रेताओं, थोक व्यापारियों और सप्लायर्स को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि वे हर अंडे पर उत्पादन और एक्सपायरी डेट अंकित करें। नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई शामिल हो सकती है।
बाजार व्यवस्था में आएगा बदलाव
इस फैसले के बाद अंडों की पैकेजिंग और बिक्री प्रणाली में भी बदलाव देखने को मिलेगा। अब खुले में बिना किसी जानकारी के अंडे बेचने वाले दुकानदारों को अपनी व्यवस्था सुधारनी होगी।
स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम
विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय लोगों को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न सिर्फ उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि बाजार में पारदर्शिता भी आएगी।


























































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