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आगामी त्योहारों और महत्वपूर्ण घटनाओं के मद्देनजर, गौतम बौद्ध नगर प्रशासन ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा सहित जिले में CrPCकी धारा 144लागू

Section 144 in Noida: आगामी त्योहारों और महत्वपूर्ण घटनाओं के मद्देनजर, गौतम बौद्ध नगर प्रशासन ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा सहित जिले में CrPCकी धारा 144लागू कर दी है। निषेधाज्ञा 1अप्रैल, 2023को लागू हुई और 30अप्रैल तक लागू रहेगी।
गौतमबुद्धनगर प्रशासन ने 31 मार्च तक धारा 144 लगा दी थी। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त कानून व्यवस्था दिनेश कुमार सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इस दौरान किसी भी स्थान पर पांच से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते हैं और अगर कोई व्यक्ति जिले में नियमों का उल्लंघन करने की कोशिश करने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नोएडा में धारा 144: प्रतिबंधों की सूची
1.पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने और एकत्रित होने पर प्रतिबंध
2.जुलूस निकालना या आयोजित करना प्रतिबंधित है।
3.पटाखे फोड़ना प्रतिबंधित है।
4.लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक।
5.जुलूस में संगीत बैंड प्रतिबंधित।
6.बिना अनुमति के सामाजिक समारोहों पर रोक।
7.विरोध प्रदर्शन/भूख हड़ताल प्रतिबंधित।
8.सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना या नशीले पदार्थों का सेवन करना प्रतिबंधित है।
9.सार्वजनिक स्थानों पर बंदूक या चाकू ले जाना प्रतिबंधित है।
10.इसके अलावा लोगों को कोविड-19 प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा।


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