आजमगढ़: नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में सह आरोपी गिरफ्तार
•जीयनपुर पुलिस की कार्रवाई, पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में दर्ज है मुकदमा
आजमगढ़। थाना जीयनपुर पुलिस ने नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में वांछित सह अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध मामले में पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है।
पुलिस के मुताबिक, 01 जुलाई 2026 को वादिनी मुकदमा ने थाना जीयनपुर में तहरीर देकर बताया था कि उनकी नाबालिग पुत्री घरेलू सामान लेने के लिए दुकान गई थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। तहरीर के आधार पर थाना जीयनपुर में अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर मामले की विवेचना शुरू की गई।
विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 87, 65(1), 61(2) बीएनएस तथा धारा 5L/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई।
वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में 25 अगस्त 2026 को उपनिरीक्षक जाफर खान मय हमराह पुलिस टीम ने मुकदमे से संबंधित सह अभियुक्त जिया यादव पुत्र स्व. रामाश्रय यादव, निवासी बीबीपुर, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष, को गिरफ्तार किया।
पुलिस टीम ने अभियुक्त को लाटघाट-रौनापार रोड स्थित नहर पुलिया के पास से सुबह करीब 09:00 बजे पुलिस हिरासत में लिया।
गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि प्रकरण में विवेचना के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है।

























































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