AMAZON PAY पर RBI ने लगाया 3.06 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPIs) और अपने ग्राहक को जानो (KYC) से संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर अमेजन पे (Amazon Pay India) प्राइवेट लिमिटेड पर 3.06करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। RBIने एक बयान में कहा, "यह पाया गया कि इकाई केवाईसी आवश्यकताओं पर RBIद्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं कर रही थी।"
आपको बता दें कि, RBIने अमेजन पे (Amazon Pay India) को एक नोटिस जारी कर कारण बताने की सलाह दी थी कि निर्देशों का पालन न करने पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।यह कहा कि,"इकाई की प्रतिक्रिया पर विचार करने के बाद, RBIने निष्कर्ष निकाला कि आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने के पूर्वोक्त आरोप की पुष्टि की गई और मौद्रिक जुर्माना लगाया गया।"
हालाँकि, केंद्रीय बैंक ने कहा कि जुर्माना विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य अमेज़न पे (Amazon Pay India) द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर उच्चारण करना नहीं है।अमेज़न पे ई-कॉमर्स दिग्गज अमेज़न की डिजिटल भुगतान शाखा है।
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