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उत्तर प्रदेश ब्लाक प्रमुखों जिला पंचायत अध्यक्ष को बड़ी राहत पंचायत चुनाव में देरी के बीच सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी के बीच प्रशासक के रूप में कार्य कर रहे निवर्तमान ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों को शासन ने बड़ी राहत दी है। पंचायती राज विभाग ने उनके अधिकारों और कार्यों को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। नई गाइडलाइन के बाद ब्लॉक और जिला पंचायत स्तर पर लंबित भुगतान तथा विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार की ओर से जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले कराए गए निर्माण और अन्य कार्यों का भौतिक एवं तकनीकी सत्यापन कराने के बाद पूर्व की तरह भुगतान किया जा सकेगा। इसके अलावा ब्लॉक और जिला पंचायत में तैनात कर्मचारियों के वेतन समेत नियमित कार्य भी प्रशासक के रूप में जारी रखे जा सकेंगे। शासन की गाइडलाइन के मुताबिक, प्रशासक नियुक्त किए जाने से पहले क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत बोर्ड द्वारा स्वीकृत ऐसे कार्य, जिनकी निविदा हो चुकी थी लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया था, उन्हें भी शुरू कराया जा सकेगा। हालांकि इसके लिए संबंधित प्रशासक को जिलाधिकारी से अनुमोदन लेना होगा। वहीं, नई क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के गठन तक प्रशासक के रूप में कोई शासकीय या विभागीय बैठक आयोजित नहीं की जा सकेगी। ऐसे महत्वपूर्ण कार्य, जिन्हें नीति, नियम, न्यायालय के आदेश अथवा किसी अन्य शासनादेश के अनुपालन में करना आवश्यक हो, उन्हें भी संबंधित अधिकारी की अनुमति के बाद ही कराया जा सकेगा। महत्वपूर्ण मामलों में ब्लॉक प्रमुखों को जिलाधिकारी से और जिला पंचायत अध्यक्षों को मंडलायुक्त से अनुमति प्राप्त करनी होगी। मंडलायुक्त को ऐसे मामलों में अधिकतम 15 दिनों के भीतर निर्णय लेकर जिलाधिकारी और संबंधित जिला पंचायत को अवगत कराना होगा। जिन निवर्तमान ब्लॉक प्रमुखों के खिलाफ किसी आरोप के चलते कार्रवाई की गई है, वहां प्रशासक के रूप में संबंधित उप जिलाधिकारी कार्य करेंगे। गौरतलब है कि जिला पंचायत अध्यक्षों का पांच वर्ष का कार्यकाल 11 जुलाई और ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल 19 जुलाई को पूरा होने के बाद उन्हें प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इससे पहले प्रशासक के रूप में कार्य कर रहे ग्राम प्रधानों के लिए भी शासन की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।


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