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एसडीएम ने ग्राम खत्रीपार में भूमि के कुर्रा फाट विवाद के निस्तारण को लेकर किया स्थलीय निरीक्षण

घोसी। एसडीएम अशोककुमारसिंह ने घोसी तहसील के ग्राम खत्रीपार पहुंच कर भूमि बटवारा कुर्रा फाट के विचाराधीन  राजस्व मामले को लेकर सम्बन्धित भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया।
ग्राम खत्रीपार  की धारा 116  उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत विचाराधीन वाद राम नरेश बनाम रामसूरत आदि  के बीच एसडीएम न्यायालय में ज्यादे दिन से लम्बित है। इस भूमि बंटवारे कुर्रा फाट के मुकदमे में न्यायसंगत और पारदर्शी कार्रवाई के उद्देश्य से एसडीएम अशोक कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों की उपस्थिति में स्थलीय निरीक्षण किया।
यह मामला उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 116 (कुर्रा फाट/जोत विभाजन) के तहत दर्ज है। इस कानून के तहत खातेदारों या सह-अंशधारकों के बीच विवादित जमीन का कानूनी रूप से बंटवारा किया जाता है और प्रत्येक पक्षकार का अलग-अलग सीमांकन (कुर्रा) तय किया जाता है।
मौके पर निरीक्षण और दिशा-निर्देश
विवाद के निष्पक्ष निस्तारण के लिए एसडीएम अशोक कुमार सिंह स्वयं राजस्व और तहसील टीम के साथ ग्राम खत्रीपार पहुंचे। उन्होंने जमीनी स्थिति (कब्जा, रास्ते और मौके पर मौजूद गाटों) का मुआयना किया ताकि किसी भी पक्षकार के साथ अन्याय न हो।
 निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने हल्का लेखपाल और राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) को निर्देश दिया कि मौके की वास्तविक स्थिति के आधार पर नियमानुसार नक्शा और फाट (कुर्रा) तैयार किया जाए।
 कानून के अनुसार, कुर्रा फाट बनाते समय ध्यान रखा जाएगा कि दोनों पक्षों को उनकी जोत के अनुपात में सही और संहत भूमि मिले।
ग्राम स्तर पर एसडीएम के स्वयं पहुंचने से यह उम्मीद जताई जा रही है कि लंबे समय से लंबित इस बंटवारे के मामले का जल्द ही निस्तारण हो सकेगा।


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