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आजमगढ़: वृद्धावस्था पेंशन में बड़ा बदलाव, आधार कार्ड अब आयु प्रमाण के लिए अमान्य

Azamgarh में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। समाज कल्याण विभाग ने आयु प्रमाण पत्र को लेकर नए निर्देश लागू कर दिए हैं। अब आधार कार्ड को आयु प्रमाण के रूप में मान्य नहीं माना जाएगा।

 

जिला समाज कल्याण अधिकारी चेतन सिंह ने बताया कि अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर वृद्धावस्था पेंशन एवं पारिवारिक लाभ योजनाओं में आवेदन के दौरान आयु सत्यापन के लिए आधार कार्ड को अमान्य कर दिया गया है।

 

अब आवेदकों को आयु प्रमाण के लिए परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अथवा जन्मतिथि अंकित शैक्षिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

 

विभाग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यतः परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर उपलब्ध रहता है, लेकिन नगरीय क्षेत्रों में इसकी सुविधा नहीं होने के कारण शासन ने अतिरिक्त विकल्प भी उपलब्ध कराए हैं।

 

नगरीय क्षेत्रों के ऐसे वृद्धजन जिनके पास हाईस्कूल प्रमाण पत्र या कुटुम्ब रजिस्टर उपलब्ध नहीं है, वे अब राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट अथवा पैन कार्ड को आयु प्रमाण के रूप में उपयोग कर सकेंगे।

 

हालांकि इसके लिए आवेदक को निर्धारित प्रारूप पर स्व-घोषणा पत्र देना होगा कि उनके पास हाईस्कूल स्तर का शैक्षिक प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तथा उनके निवास क्षेत्र में परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की व्यवस्था नहीं है।

 

समाज कल्याण विभाग ने जनपद के सभी नगरीय क्षेत्र के वृद्धावस्था पेंशन धारकों एवं नए आवेदकों से अपील की है कि आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड करें। दस्तावेज अपलोड न होने की स्थिति में वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा।


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