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गैंगस्टर एक्ट में वांछित दो अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई, घरों पर नोटिस चस्पा कर कराई गई मुनादी

आजमगढ़। गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित दो अभियुक्तों के खिलाफ थाना कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर धारा 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा की कार्रवाई की। पुलिस टीम ने दोनों अभियुक्तों के घरों पर नोटिस चस्पा करने के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर मुनादी कराई।

 

पुलिस के अनुसार, मु0अ0सं0 102/2026, धारा 2(बी)1/3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना सिधारी द्वारा की जा रही है। मामले में वांछित अभियुक्त प्रमोद कुमार पुत्र जयकरन उर्फ सहदेव, निवासी पुसड़ा आईमा चकतगे, थाना मुबारकपुर, उम्र 36 वर्ष तथा मोनू चौहान पुत्र हीरालाल चौहान, मूल निवासी ग्राम मेहमौनी थाना कप्तानगंज और हाल पता पुसड़ा आईमा थाना मुबारकपुर, उम्र 20 वर्ष के खिलाफ न्यायालय द्वारा धारा 84 बीएनएसएस का प्रासेस जारी किया गया था।

 

19 अगस्त 2026 को उपनिरीक्षक शिवम त्रिवेदी ने हमराह हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव और कांस्टेबल त्रिवेणी शाह के साथ दोनों अभियुक्तों के घर पहुंचकर साक्षियों की मौजूदगी में न्यायालय से जारी नोटिस चस्पा किया।

 

पुलिस टीम ने आसपास के मोहल्ले में मुनादी भी कराई। इसके अलावा धारा 84 बीएनएसएस के प्रासेस की प्रतियां सार्वजनिक एवं दर्शनीय स्थानों पर नियमानुसार चस्पा की गईं, ताकि अभियुक्तों को न्यायालय में उपस्थित होने के संबंध में जानकारी हो सके।

 

समय पर हाजिर नहीं हुए तो कुर्क होगी संपत्ति

 

पुलिस के मुताबिक, न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में यदि दोनों अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ संपत्ति कुर्क करने की अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

 

पुलिस ने स्पष्ट किया कि फरार एवं वांछित अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय के आदेश के अनुसार लगातार कार्रवाई की जा रही है।

 

 


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