आजमगढ़ जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश घरेलू गैस की कालाबाजारी पर होगी FIR, होटल-रेस्टोरेंट पर होगी छापेमारी
आजमगढ जिलाधिकारी के निर्देशन में मंगलवार को गैस की निर्बाध आपूर्ति को लेकर जिला पूर्ति कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में गैस की कालाबाजारी रोकने और उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए।
डीएम ने सभी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षकों को निर्देश दिया कि वे क्षेत्र में भ्रमण कर गैस एजेंसियों का नियमित निरीक्षण करें। साथ ही रेस्टोरेंट, होटल व अन्य वाणिज्यिक संस्थानों पर छापेमारी की जाए। यदि कहीं घरेलू गैस का अनधिकृत प्रयोग पाया गया तो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत FIR दर्ज कराई जाएगी। आपूर्तिकर्ता एजेंसी के खिलाफ भी यही कार्रवाई होगी। सभी सेल्स ऑफिसर (LPG) व गैस एजेंसियों को निर्देश दिया गया कि शादी-विवाह व अन्य समारोह के लिए जिला पूर्ति कार्यालय या उपजिलाधिकारी स्तर से भेजी गई डिमांड पर समय से कमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएं। किसी भी लाभार्थी को अनावश्यक परेशान न किया जाए।
गैस एजेंसियों को गोदाम पर भीड़ न लगाने और बुकिंग/DAC नंबर के आधार पर बिना देरी के होम डिलीवरी करने के निर्देश दिए गए। उपभोक्ताओं को सूचित किया गया है कि बुकिंग के बाद डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) गैस एजेंसी को शेयर करने पर ही सिलेंडर डिलीवर होगा। बिना पूर्व बुकिंग व DAC के कोई सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जनपद में घरेलू गैस सिलेंडर की पर्याप्त उपलब्धता है। IOCL, BPCL व HPCL के माध्यम से सभी गैस एजेंसियों को नियमित आपूर्ति की जा रही है। भारत सरकार द्वारा अस्थायी रूप से घरेलू गैस उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है, इसलिए उपभोक्ताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है।



















































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