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आजमगढ़: किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में पीलीभीत का युवक गिरफ्तार

•रौनापार पुलिस ने करखिया मोड़ से आरोपी को पकड़ा, मामले में दर्ज है मुकदमा

आजमगढ़। जनपद के रौनापार थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में पुलिस ने प्रकाश में आए आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजकुमार उर्फ राजू (27) पुत्र श्यामाचरन निवासी ग्राम सिरसा, थाना अमरिया, जनपद पीलीभीत के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को 29 अक्टूबर 2026 को करखिया मोड़ से सुबह करीब 9:40 बजे गिरफ्तार किया।

पुलिस के अनुसार, मामले में वादिनी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग पुत्री 1 सितंबर 2026 को सुबह करीब 7 बजे साइकिल से स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन देर रात तक घर वापस नहीं लौटी। परिजनों ने नात-रिश्तेदारों के यहां तलाश की, लेकिन किशोरी का कोई पता नहीं चला। इसके बाद प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रौनापार में मुकदमा संख्या 250/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2) में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया।

विवेचना के दौरान किशोरी की बरामदगी और उसके बयानों के आधार पर राजकुमार उर्फ राजू का नाम प्रकाश में आया। इसके बाद पुलिस ने मुकदमे में बीएनएस की धारा 87 की बढ़ोतरी की।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के आदेश पर, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के नेतृत्व तथा थानाध्यक्ष रौनापार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत यह गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी के परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना दूरभाष के माध्यम से दे दी गई है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक सुमित सिंह, कांस्टेबल जयप्रकाश वर्मा और कांस्टेबल मंटू यादव शामिल रहे।

पंजीकृत मुकदमा: मु0अ0सं0 250/2026, धारा 137(2)/87 बीएनएस, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।


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