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आजमगढ़: 33.30 लाख की जमीन धोखाधड़ी मामले में फरार अभियुक्ता के घर चस्पा हुई उद्घोषणा

आजमगढ़ में जमीन धोखाधड़ी के बड़े मामले में फरार चल रही अभियुक्ता निलम पत्नी विनोद कुमार के खिलाफ थाना कोतवाली पुलिस ने उद्घोषणा की कार्रवाई की है। पुलिस ने माननीय न्यायालय के आदेश पर अभियुक्ता के घर पर नोटिस चस्पा कर डुगडुगी बजवाकर चेतावनी दी।

पुलिस के अनुसार माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के 11 मई 2026 के आदेश के अनुपालन में धारा 84 बीएनएस के तहत उद्घोषणा की कार्रवाई की गई। अभियुक्ता निलम निवासी कोडर अजमतपुर के घर के मुख्य द्वार पर नोटिस चस्पा किया गया तथा स्थानीय गवाहों की मौजूदगी में डुगडुगी बजवाकर उद्घोषणा कराई गई।

मामला थाना कोतवाली में दर्ज मु0अ0सं0 92/26 से संबंधित है, जिसमें धारा 319(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2), 352, 351(3) और 111(7) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस के मुताबिक अभियुक्ता निलम ने सहअभियुक्त कृष्णचन्द राय पुत्र सुखसागर राय निवासी मुहम्मदपुर फेटी थाना बरदह, हाल पता बदरका थाना कोतवाली तथा अन्य लोगों के साथ मिलकर पीड़ित रूद्रान्श राय निवासी मधुबन पोस्ट कन्धरापुर, तहसील सगड़ी को जमीन बेचने के नाम पर फर्जी दस्तावेज दिखाकर 33 लाख 30 हजार रुपये की धोखाधड़ी की थी। इस मामले में 8 मार्च 2026 को मुकदमा दर्ज हुआ था।

पुलिस ने बताया कि अभियुक्ता की गिरफ्तारी के लिए कई संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई, लेकिन वह फरार चल रही है और न्यायालय में भी आत्मसमर्पण नहीं किया।

जानकारी के अनुसार अभियुक्ता निलम के खिलाफ थाना सिधारी में भी मु0अ0सं0 191/2023 धारा 120बी, 406, 419, 420 और 427 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज है।

पुलिस प्रशासन का कहना है कि आपराधिक गतिविधियों में शामिल और फरार अभियुक्तों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।


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