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डीएम के निर्देश पर गैस एजेंसी के खिलाफ FIR के आदेश, जांच में भारी अनियमितता उजागर

देवरिया। जनपद के भटनी स्थित सुमित्रा इंडेन गैस सर्विस एजेंसी पर प्रशासनिक जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर संबंधित एजेंसी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश दिए गए हैं।
जिला पूर्ति अधिकारी एवं प्रशासनिक टीम द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में एजेंसी के स्टॉक, वितरण व्यवस्था और अभिलेखों में भारी गड़बड़ी पाई गई। निरीक्षण के दौरान स्टॉक रजिस्टर, मूविंग रजिस्टर एवं चालान प्रस्तुत नहीं किए जा सके, जिससे गैस आपूर्ति की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी।
जांच में ऑनलाइन स्टॉक और भौतिक स्टॉक के बीच बड़ा अंतर पाया गया। कई सिलेंडर रिकॉर्ड में दर्शाए गए, लेकिन मौके पर उपलब्ध नहीं मिले। वहीं, कुछ सिलेंडरों की संख्या वास्तविकता से भिन्न पाई गई।
मौके पर मौजूद उपभोक्ताओं को डीएसआरसी के माध्यम से 88 घरेलू गैस सिलेंडरों का वितरण कराया गया। उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि एजेंसी द्वारा बुकिंग के क्रम का पालन नहीं किया जा रहा है और मनमाने तरीके से गैस वितरण किया जा रहा है, जिससे उनमें आक्रोश व्याप्त है।
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कुछ उपभोक्ताओं को बिना सिलेंडर दिए ही रिकॉर्ड में डिलीवरी दिखा दी गई थी। इस संबंध में 22 उपभोक्ताओं के बयान दर्ज किए गए, जिनमें अनियमितताओं की पुष्टि हुई।
इसके अतिरिक्त, एक वाहन से प्राप्त गैस सिलेंडरों को समय से ऑनलाइन रिसीव नहीं किया गया, जिससे रिपोर्टिंग में विसंगति उत्पन्न हुई। बाद में अभिलेखों में हेरफेर कर स्थिति को छुपाने का प्रयास भी किया गया।
पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर संबंधित गैस एजेंसी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं एलपीजी (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत मुकदमा पंजीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन द्वारा आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।


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