नाबालिक से रेप के मामले में और बालिक से छेड़खानी का दर्ज हुआ मुकदमा
अतरौलिया, नाबालिक से रेप के मामले में दर्ज हुआ मुकदमा। स्थानीय थाना क्षेत्र के रिठिया काल्पनिक नाम संगीता ने स्थानीय थाना में तहरीर देकर आरोप लगाया कि 8 जनवरी को मेरी लड़की प्रिया उम्र लगभग 12 वर्ष अपने गेहूं के खेत में गई थी। उसी समय हमारे गांव का नीरज पुत्र राजेश वहां पर आ गया और हमारी लड़की को लेकर बगल के सरसों के खेत में चला गया और खेत में ले जाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने लगा जब वह चिल्लाई तो वह वहां से भाग गया। मैं नंदना बाजार सामान खरीदने गई थी जब घर आई तो हमारी लड़की ने मुझे सारी बात बताई ।आज सुबह मैंने इसकी सूचना 112 नंबर पर देकर अपने जेठ नंदलाल के साथ थाने पर आई हु। इस मामले में स्थानीय थाना द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 5/ 2021 धारा 376 एबी, 5 एम ,6 मे मुकदमा प्रतिवादी नीरज के खिलाफ दर्ज किया गया । इस मामले में प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार यादव का कहना है कि घटना की सूचना पर मुकदमा दर्ज किया गया है । जांच की जा रही है।तो वही पर स्थानीय थाना में ही कडसरा ग्राम निवासी गीता देवी पत्नी शिवचरण निषाद ने प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि 8 जनवरी को रात 12:00 बजे के समय अशोक राजभर पुत्र फिरतू राजभर मेरे घर में घुस आया और मेरी बड़ी बेटी सुमन के साथ छेड़छाड़ करने लगा जब मेरी लड़की ने शोर मचाया तो मेरी छोटी लड़की लक्ष्मी वहां पहुंच गई तो अशोक ने मेरी छोटी लड़की को पटक दिया और मेरी बड़ी लड़की को पहने हुए चूला से प्रहार किया जिससे वह घायल हो गई ।वह व्यक्ति अशोक मेरी दोनों लड़की को जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गया। मेरी बेटी काल्पनिक नाम रोमा की उम्र लगभग 19 वर्ष है ।इस मामले में स्थानीय थाना पर धारा 354 452 323 506 में मुकदमा दर्ज किया गया है एवं जांच की जा रही है।























































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