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बिना लाइसेंस आतिशबाजी की दुकान चलाने वालों पर होगी कार्रवाई: एसडीएम अशोक कुमार सिंह

घोसी।मऊ। दीपावली के त्योहार को देखते हुए आतिशबाजी की दुकानों के संचालन एवं पटाखों से हो रही दुर्घटाओं को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। इसको लेकर एसडीएम अशोक कुमार सिंह ने निर्देश दिए हैं कि बिना वैध लाइसेंस के पटाखों की बिक्री करते हुए कोई दुकानदार पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अस्थायी आतिशबाजी की दुकान लगाने वालों को निर्धारित नियमों का पालन करने तथा सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री पर सख्ती:
एसडीएम अशोक कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि आतिशबाजी की बिक्री के लिए वैध लाइसेंस और आवश्यक प्रशासनिक अनुमति अनिवार्य है। बिना लाइसेंस दुकान चलाने या पटाखों की बिक्री करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अस्थायी दुकान लगाने वाले दुकानदार पहले निर्धारित प्रक्रिया पूरी करें और अनुमति मिलने के बाद ही बिक्री करें।
सुरक्षा मानकों की अनदेखी नहीं होगी बर्दाश्त:
अस्थायी आतिशबाजी की दुकानों पर अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम रखने, सुरक्षित स्थान पर दुकान लगाने, ज्वलनशील वस्तुओं से दूरी बनाए रखने तथा आग बुझाने के उपकरण उपलब्ध रखने पर जोर दिया गया है। दुकानदारों को विद्युत सुरक्षा और भीड़भाड़ से बचाव के उपाय भी सुनिश्चित करने चाहिए, ताकि किसी अप्रिय घटना की आशंका को कम किया जा सके।
इको-फ्रेंडली पटाखों को बढ़ावा देने पर जोर:
एसडीएम के निर्देशों के क्रम में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इको-फ्रेंडली यानी ग्रीन पटाखों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया है। आम लोगों से भी अपील है कि वे निर्धारित मानकों के अनुरूप पटाखों का ही इस्तेमाल करें और प्रतिबंधित आतिशबाजी से दूर रहें। पटाखे जलाते समय बच्चों की निगरानी, सुरक्षित दूरी और ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों का पालन करना भी जरूरी है।
दुकानदारों और आमजन से नियमों के पालन की अपील:
  एसडीएम अशोककुमारसिंह ने कहा कि दीपावली खुशियों का त्योहार है। ऐसे में सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी नियमों का पालन करना दुकानदारों के साथ-साथ आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। प्रशासन का उद्देश्य त्योहार के दौरान अवैध बिक्री, आगजनी की घटनाओं और प्रदूषण पर नियंत्रण रखते हुए लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।


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