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चौबीस साल बाद कांग्रेस नेता मुकदमे से बरी,कांग्रेसियों ने जताई खुशी

देवरिया। स्थानीय नगर पालिका क्षेत्र के पुराना बरहज निवासी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय कुमार गुप्त के खिलाफ चौबीस वर्ष पूर्व दर्ज एससी एसटी एक्ट मामले में शुक्रवार को आये फैसले में न्यायालय ने दोष मुक्त करार दिया है। उल्लेखनीय है कि सन् 2002 में विधानसभा चुनाव के दौरान श्री विजय कुमार गुप्त के खिलाफ बरहज थाने में धारा 147, 323/149, 336/149, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3 (1)10 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया था। वर्ष 2002 से चल रहे इस मुकदमे के दौरान अप्रैल 2014 में श्री विजय कुमार गुप्त ने अपना मामला अलग करा कर न्यायालय का सामना किया जिसमें 24 साल बाद आये फैसले में न्यायालय ने इस मामले में संदेह का लाभ देते हुए श्री विजय कुमार गुप्त को आरोप मुक्त करते हुए बरी कर दिया। श्री गुप्त के न्यायालय से बरी होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गयी। न्यायालय के फैसले पर कांग्रेस ब्लाक अध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन मंसूरी, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष रामजी गिरि,जिला उपाध्यक्ष डा धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय, अब्दुल जब्बार, जिला महासचिव मार्कण्डेय मिश्र, राकेश तिवारी, रवि प्रकाश तिवारी, मायाशंकर सिंह, ब्यास दुबे, डा राजेन्द्र यादव,डा शैलेन्द्र जायसवाल,रामाशंकर यादव, मनोज राव, राधारमण पाण्डेय,कृष्ण कुमार तिवारी,रामबहादुर सिंह, रमेश कुशवाहा, उमेश कुमार,धीरज कुमार यादव, सुनील कुमार पाण्डेय,नरेश चंद,अखिलानंद तिवारी, इमरान,इसराईल अली आदि ने खुशी जाहिर किया है।


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