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नरौली स्टैंड पर विवाहिता को कार से नीचे धकेला वापस लौटी तो रखैल बनाने सहित दूसरी शादी की दी धमकी

आजमगढ़। जनपद के थाना मुबारकपुर क्षेत्र निवासी शबनम खातून पुत्री मोहम्मद इरशाद ने अपने पति सहित ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता की तहरीर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी 6 फरवरी 2013 को खेतासराय, जनपद जौनपुर निवासी मो. आरिफ पुत्र नूर मोहम्मद के साथ हुई थी। विवाह के समय उसके माता-पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार जेवरात, कपड़े, बर्तन व अन्य घरेलू सामान देकर विदाई की थी। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद सास महरुन निशा, देवर सहजादे, देवरानी सलमा, ननद मदीना और पति मो. आरिफ द्वारा कम दहेज का ताना देते हुए एक लाख रुपये व चार पहिया वाहन की मांग की जाने लगी। आरोप है कि मांग पूरी न होने पर 6 फरवरी 2025 की सुबह करीब 8 बजे पीड़िता के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जिसका वीडियो बनाकर उसके पिता को भेजा गया। इसके बाद आरोपियों ने पीड़िता को जबरन गाड़ी में बैठाकर आजमगढ़ लाया और नरौली स्टैंड पर बाल पकड़कर धक्का देकर छोड़ दिया। किसी तरह रोती-बिलखती पीड़िता अपने मायके पहुंची और पूरी घटना परिजनों को बताई। पीड़िता के पिता द्वारा कई बार पंचायत कराने का प्रयास किया गया, लेकिन ससुराल पक्ष नहीं माना। आरोप है कि पति द्वारा फोन पर धमकी दी जा रही है कि बिना रुपये लाए तो उसे रखैल बनाकर रखा जाएगा तथा दूसरी शादी कर ली जाएगी। पीड़िता ने इस संबंध में पहले थाना मुबारकपुर में प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन कार्रवाई न होने पर मामला शिकायत प्रकोष्ठ, पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। जांच के बाद मामला संज्ञेय अपराध का पाए जाने पर ASP (UT) व SHO मुबारकपुर के आदेश पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।


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