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आजमगढ़ में ग्राम समाज व चकमार्ग की जमीन पर अवैध कब्जे पर डीएम सख्त, जांच के बाद की सख्त कार्रवाई, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज

आजमगढ़। तहसील मार्टीनगंज में 21 फरवरी को आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान ग्राम समाज और चकमार्ग की भूमि पर अवैध कब्जे के दो गंभीर मामले प्रकाश में आए। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में प्राप्त शिकायतों की जांच कराई गई, जिसमें आरोप सही पाए जाने पर संबंधित थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पहले मामले में ग्राम नर्वे निवासी सत्यराम बिन्द ने प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की कि ग्राम सभा नर्वे स्थित गाटा संख्या 39/0.108 हे० (भीटा खाते) की भूमि के रकबा 0.0040 हे० पर हीरालाल पुत्र हरिगेन द्वारा नलकूप, हैंडपंप, शौचालय तथा मकान से सटाकर पोर्च बनाकर अवैध कब्जा किया गया है। राजस्व टीम की जांच में शिकायत सही पाई गई। दूसरे मामले में ग्राम जेठहरी, परगना माहुल निवासी नितेन्द्र सिंह ने शिकायत की कि गाटा संख्या 399/0.007 हे० तथा गाटा संख्या 389 रकबा 0.042 हे०, जो सरकारी अभिलेखों में चकमार्ग खाते की भूमि दर्ज है, पर कई व्यक्तियों द्वारा जोताई-बोआई और निर्माण कर अवैध कब्जा कर लिया गया है। जांच में यह शिकायत भी सही पाई गई। उक्त दोनों प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-67 एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 66 व 67 के तहत कार्रवाई प्रारंभ की गई है। साथ ही जनहित याचिका संख्या 111/2025 रत्नेश दीक्षित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में ग्राम समाज एवं सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि पर अवैध कब्जे के मामलों में थाना बरदह एवं थाना दीदारगंज में सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।


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