अनुचित व्यवहार, छेड़छाड़ व मानसिक प्रताड़ना को कतई सहन न करें- श्रीमती अर्चना सचिव
देवरिया।उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश व जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया श्री धनेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में बच्चों व किशोरियों की सुरक्षा हेतु पॉक्सो अधिनियम विशेष विधिक साक्षरता अभियान का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती अर्चना के अध्यक्षता में राजकीय इण्टर कालेज देवरिया में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
सचिव के द्वारा छात्राओं को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों, गुड टच और बैड टच के अन्तर तथा विधिक अधिकारों की सरल भाषा में जानकारी दी गयी। सचिव के द्वारा विद्यार्थियों को किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरन्त सहायता प्राप्त करने के लिए नालसा की राष्ट्रीय टोल-फ्री विधिक हेल्पलाइन 15100, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, विमिन पावर लाइन 1090 तथा आपातकालीन पुलिस सेवा 112 की उपयोगिता समझायी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया की सचिव ने कहा कि किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार, छेड़छाड़ या मानसिक प्रताड़ना को कतई सहन न करें और बिना किसी हिचक के अपने परिजनों, अध्यापकों या विधिक संस्थाओं से साझा करें। उन्होने कहा कि कानून बच्चों को भयमुक्त परिवेश, पूर्ण गोपनीयता और त्वरित न्याय प्रदान करता है।
इस अवसर पर प्रधानाचार्य राम किंकर मिश्र, के वरिष्ठ अध्यापक, सहायक कर्मी एवं, पराविधिक स्वयंसेवक श्रीमती ज्योति सिंह व छात्र उपस्थित रहे।





















































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