यूजीसी ने जारी किए तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान के संशोधित निर्देश
देवरिया।विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देशभर के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के लिए “तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान” संबंधी संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य शैक्षणिक परिसरों को नशामुक्त एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है।
यूजीसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अब सभी शिक्षण संस्थानों को अपने परिसर में तंबाकू उत्पादों के उपयोग, बिक्री एवं प्रचार-प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करना होगा। संस्थानों के प्रवेश द्वार पर “धूम्रपान निषेध क्षेत्र” तथा “18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू बेचना अपराध है” संबंधी बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
निर्देशों में यह भी कहा गया है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। साथ ही छात्रों एवं कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए समय-समय पर कार्यशाला, संगोष्ठी, शपथ कार्यक्रम, रैली एवं पोस्टर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।
यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को एक नोडल अधिकारी अथवा समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं, जो तंबाकू निषेध नियमों के अनुपालन की निगरानी करेगी। इसके अतिरिक्त तंबाकू सेवन करने वाले विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के लिए परामर्श एवं नशा मुक्ति सहायता उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है।
यूजीसी का मानना है कि इन दिशा-निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन से शैक्षणिक परिसरों में स्वस्थ, सुरक्षित एवं अनुशासित वातावरण विकसित होगा तथा युवाओं को तंबाकू सेवन की लत से बचाने में मदद मिलेगी।





















































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