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अवैध नियुक्त 10 शिक्षकों को 51.46 लाख वेतन भुगतान मामला, जिला समाज कल्याण अधिकारी व प्रधान सहायक पर मुकदमा दर्ज

आजमगढ़। अवैध रूप से नियुक्त 10 अध्यापकों को लगभग 51 लाख 46 हजार रुपये वेतन भुगतान किए जाने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं प्रधान सहायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

प्रशासनिक स्तर पर गठित जांच समिति की रिपोर्ट में दोनों को प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने के बाद कोतवाली थाना में संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। मामले के सामने आने के बाद पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कराई गई थी।

जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि नियमों की अनदेखी करते हुए अवैध नियुक्ति प्राप्त 10 शिक्षकों को सरकारी धनराशि के रूप में लगभग 51.46 लाख रुपये का वेतन भुगतान किया गया। समिति ने अपनी आख्या में तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं प्रधान सहायक की भूमिका संदिग्ध मानते हुए उन्हें जिम्मेदार ठहराया।

इस संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी ने बताया कि जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर दोनों अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध कोतवाली थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले में वित्तीय अनियमितता एवं सरकारी धन के दुरुपयोग की भी जांच की जा रही है। मुकदमा दर्ज होने के बाद संबंधित विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन का कहना है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।


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