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विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

कादीपुर, सुलतानपुर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुल्तानपुर की संरक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुल्तानपुर द्वारा तहसील कादीपुर  बृजेश सिंह के संयोजन में विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें उपस्थित जनसमुदाय को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए नालसा द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा बाल संरक्षण संचालित योजनाओं के संबंध में विधिक जानकारी दी गयी।
    तहसीलदार बृजेश सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा की विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया जिसमें किसी भी गरीब कमजोर व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्याय के लिए किसी गरीब और अमीर में कोई फर्क ना हो मुख्य रूप से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में इसकी जागरूकता फैलाना है इन्हीं जागरूकता के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया है इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से पैरालीगल वालंटियर की नियुक्ति की गई है जो लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं और जरूरतमंद को निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने में मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता पाने के पात्र मुख्य व्यक्ति होते हैं जैसे महिलाएं और बच्चे ,अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य औद्योगिक श्रमिक बड़ी आपदाओं हिंसा बाढ़ सूखे भूकंप और औद्योगिक आपदाओं के शिकार लोग विकलांग व्यक्ति हिरासत में रखे गए लोग या ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय एक लाख से अधिक ना हो ऐसे लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। प्रभारी निरीक्षक कादीपुर ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा 1090 की व्यवस्था की गई है जैसे महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार का अपराध हो तो 1090 डायल करें पुलिस उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उनकी मदद करती है।इस मौके पर नायब तहसीलदार अनिल श्रीवास्तव, पैरालीगल वालेंटियर, ओम प्रकाश शुक्ला, श्रद्धांजलि झा विकास कुमार उपाध्याय समेत अन्य लोग मौजूद रहे।


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