बहू से दुष्कर्म के मामले में दोषी ससुर को दस वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदंड के
आजमगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर छह के न्यायाधीश संतोष कुमार यादव की अदालत ने ससुर अलीम बाबा को अपनी बहू के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में शुक्रवार को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, जीयनपुर कस्बे की पीड़िता अपने सास-ससुर के साथ रहती थी, जबकि उसका पति रोजी-रोटी के लिए कतर गया था। जनवरी 2024 में घटना के दिन सास अपने पैतृक गांव गई हुई थी। इसी दौरान ससुर अलीम बाबा ने मौके का फायदा उठाकर बहू के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसने पीड़िता की पिटाई की और चुप रहने की धमकी दी।
कुछ समय बाद पीड़िता ने साहस जुटाकर अपनी मां को पूरी घटना बताई और करीब पांच महीने बाद जीयनपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच कर चार्जशीट अदालत में दाखिल की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने छह गवाहों को अदालत में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।

























































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