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दिल्ली समेत पूरे NCR में आज से ज़ब्त होगी पुरानी गाड़ियाँ, नोटिस जारी

दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल गाड़ी के मालिक ध्यान दें आप सबके लिए दिल्ली सरकार ने एक नया नोटिस जारी किया है।

नया नोटिस सरकार के द्वारा जारी
नया नोटिस जारी करते हुए कहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार दिल्ली एनसीआर में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन तथा 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल गाड़ियों को वाहन मालिक नहीं चला सकते हैं।

हर हाल में ज़ब्त होगा गाड़ी
नोटिस को आगे बढ़ाते हुए कहा गया है कि अगर ऐसे वाहन सड़क पर देखे जाएंगे तो उन्हें सीधा जप्त किया जाएगा और स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत उसे एसक्राफ्ट के लिए भेज दिया जाएगा। इस निर्देश में यह भी कहा गया है कि ऐसे वाहन जो 10 साल से अधिक पुराने हैं और डीजल पर चलने वाले हैं और इसके साथ ही 15 साल से पुराने पेट्रोल गाड़ियां को मालिकों के द्वारा दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर की सड़कों पर कहीं भी नहीं चलाएं आठवां संबंधित परिवहन विभाग के द्वारा तुरंत उसे जब किया जाएगा और आगे की कार्यवाही की जाएगी।


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