सिपाही पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज 36 लाख की आय के मुकाबले 68 लाख खर्च करने का आरोप
लखनऊ। बीबीडी थाने में तैनात सिपाही चालक राहुल कुमार शुक्ला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि तय अवधि के दौरान सिपाही ने अपनी आय से करीब 91.04 प्रतिशत अधिक खर्च किया। मूल रूप से प्रतापगढ़ जिले के कुंडा शहाबपुर निवासी राहुल कुमार शुक्ला की भर्ती 26 अप्रैल 2003 को उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी चालक के पद पर हुई थी। वर्तमान में वह पीजीआई क्षेत्र की पंचमखेड़ा मीरा विहार कॉलोनी में रहता है और बीबीडी थाने में तैनात है। बताया गया कि सिपाही के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की गोपनीय शिकायत शासन को मिली थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए शासन ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन को मामले की जांच का आदेश दिया। जांच के दौरान सामने आया कि निर्धारित अवधि में सिपाही की कुल आय वेतन, भत्ते और एरियर सहित लगभग 35,73,314 रुपये थी, जबकि उसी अवधि में उसने 68,26,496.34 रुपये खर्च किए। इस प्रकार उसने अपनी वैध आय से 32,53,182.34 रुपये अधिक खर्च किए। भ्रष्टाचार निवारण संगठन में तैनात इंस्पेक्टर वकील पांडेय की तहरीर पर बुधवार को सिपाही राहुल कुमार शुक्ला के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(2) और 13(1)(बी) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।






















































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