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जहर देकर हत्या के मामले में सात आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट सुनिल पाण्डेय की मौत में एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की पुष्टि, मामला न्यायालय में विचाराधीन

आजमगढ़। जनपद के थाना अहरौला क्षेत्र के ग्राम भोगईचा में वर्ष 2025 में हुई जहर देकर हत्या के मामले में पुलिस ने सात आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 21 फरवरी 2026 को गैंग चार्ट अनुमोदित किए जाने के बाद 25 फरवरी 2026 को संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। पुलिस के अनुसार 16 मार्च 2025 की शाम करीब 5:30 बजे सुनिल पाण्डेय (35) निवासी ग्राम भोगईचा को बाजार जाते समय आरोपियों ने कथित रूप से पकड़कर घर के अंदर ले जाकर मारपीट की और जहरीला पदार्थ खिला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। 17 मार्च 2025 को मृतक की पत्नी अंजनी पाण्डेय की तहरीर पर थाना अहरौला में मु0अ0सं0 110/25 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस प्रकरण में गैंग लीडर श्रवण पाण्डेय पुत्र रामसकल पाण्डेय के साथ रामसकल पाण्डेय पुत्र स्व० राजाराम पाण्डेय, रामदरश पाण्डेय पुत्र स्व० राजाराम, रवि पाण्डेय पुत्र रामसकल पाण्डेय, प्रियंका पाण्डेय पुत्री रामसकल पाण्डेय, मंजू देवी पत्नी रामसकल तथा कमला देवी पत्नी रामदरश निवासीगण ग्राम भोगईचा थाना अहरौला को नामजद किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर आठ बाहरी चोटें पाई गईं। मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने पर विसरा सुरक्षित कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रामनगर वाराणसी भेजा गया। जांच रिपोर्ट में विसरा में एल्यूमिनियम फॉस्फाइड विष की पुष्टि हुई। साक्ष्यों के आधार पर धारा 123 बीएनएस की बढ़ोत्तरी करते हुए 12 जून 2025 को आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया। मामला वाद संख्या 29269/25 के रूप में विचाराधीन है। जांच के दौरान आरोपी विशाल पाण्डेय की जन्मतिथि 22 जुलाई 2009 पाई गई। घटना के समय उसकी आयु 16 वर्ष से कम (15 वर्ष 7 माह 24 दिन) होने के कारण उसे गैंग चार्ट में शामिल नहीं किया गया है, जबकि शेष सात आरोपियों के विरुद्ध उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 की धारा 2(ख)(1)/3(1) के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपितों ने आर्थिक एवं भौतिक लाभ के उद्देश्य से संगठित गिरोह बनाकर अपराध किया, जिससे क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल बना। गिरोह की सक्रियता जनपदीय स्तर पर पाई गई है। थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।


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