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बदायूं से बड़ी खबर वोट खरीदने के आरोप में घिरे धर्मेंद्र यादव बरी, कोर्ट ने सबूतों के अभाव में दी राहत

बदायूं, उत्तर प्रदेश।साल 2022 के विधानसभा चुनाव से जुड़े बहुचर्चित वोट खरीदने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में असफल रहा।
मामले की शुरुआत चुनाव के दौरान हुई शिकायत के बाद हुई थी, जब मतदाताओं को प्रलोभन देकर वोट प्रभावित करने का आरोप लगाया गया था। इस संबंध में उपजिलाधिकारी (SDM) द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें धर्मेंद्र यादव सहित कुल 29 लोगों को नामजद किया गया था।
जांच और सुनवाई के दौरान अदालत में प्रस्तुत साक्ष्य आरोपों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं पाए गए। इससे पहले इस मामले में शामिल अन्य 28 आरोपियों को भी कोर्ट से राहत मिल चुकी थी। अंतिम चरण की सुनवाई में धर्मेंद्र यादव को भी दोषमुक्त कर दिया गया, जिससे यह पूरा मामला अब समाप्त हो गया है।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केवल आरोपों के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि उसके समर्थन में ठोस और प्रमाणिक साक्ष्य मौजूद न हों।
इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं, इसे न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता का उदाहरण भी माना जा रहा है।


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