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आजमगढ़: नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने वाला आरोपी गिरफ्तार, बरदह पुलिस की कार्रवाई

आजमगढ़ के थाना बरदह पुलिस ने नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गोड़हरा तिराहे से पकड़कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार 17 अप्रैल 2026 को पीड़िता की मां ने थाना बरदह में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी नाबालिग बेटी को साहिल उर्फ गोलू पुत्र सरदार निवासी पुरसुडी थाना बरदह बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। मामले में पुलिस ने मु0अ0सं0 137/26 के तहत धारा 137(2) व 87 बीएनएस में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।

10 मई को पीड़िता की बरामदगी के बाद उसके बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 65(1) बीएनएस, 4(2) पॉक्सो एक्ट तथा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

12 मई को उ0नि0 बड़कूलाल, कांस्टेबल सतिभान सिंह और कांस्टेबल नितिन श्रीवास्तव की टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी साहिल उर्फ गोलू को सुबह करीब 8:10 बजे गोड़हरा तिराहे से गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।


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