उत्तरप्रदेश में 10 फरवरी से 07 मार्च तक एग्जिट पोल पर रोक, निर्वाचन आयोग का फैसला
लखनऊ : उत्तरप्रदेश में 10 फरवरी से 07 मार्च तक एग्जिट पोल पर रोक। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एग्जिट पोल पर रोक। 10 फरवरी सुबह 07 बजे से 07 मार्च शाम 6:30 बजे तक प्रतिबंध, निर्देश का उल्लंघन करने पर 02 वर्ष का कारावास और जुर्माने का प्रावधान। चुनाव आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी यूपी ने जारी किए निर्देश।
इस अवधि में एग्जिट पोल न तो प्रिंट मीडिया के जरिए छापा जाएगा और न ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इसे दिखाने की इजाजत होगी। नियम का उल्लंघन करने वालों को दो साल की जेल और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
नोटिस में निर्वाचन आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया है कि मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या फिर सर्वेक्षण के परिणामों को दिखाने पर रोक रहेगी।
समाजवादी पार्टी समेत कई दलों की एग्जिट पोल रोक की मांग थी
आपको बता दें कि उत्तरप्रदेश के कई राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग से ओपिनियन पोल पर रोक लगाने की मांग की थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ओपिनियन पोल को ओपियम पोल करार दिया था। उन्होंने कहा था कि इस तरह के सर्वे अक्सर पक्षपातपूर्ण होते हैं और किसी भी खास दल के प्रति भ्रम की स्थिति बनाते हैं लिहाजा बैन करना ही सही कदम होगा।
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