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MAKAR SANKRANTI: सावधान! चाइनीज और सिंथेटिक मांझा पर लगा प्रतिबंध, उल्लंघन करने वालों को मिलेगी ये कड़ी सजा

Makar Sankranti: मकर संक्रांति पर्व से ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने चेतावनी जारी करते हुए याद दिलाया कि देश में चाइनीज सिंथेटिक 'मांझा' का इस्तेमाल प्रतिबंधित है और इसका इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि,मकर संक्रांति पर खूब पतंगबाजी होती है, इसे पतंगों का त्योहार भी कहा जाता है।
आपको बता दें कि,मकर संक्रांति पर्व परबहुत से लोग पतंग उड़ाने के लिए चाइनीज मांझा या कांच से लिपटे धागों का इस्तेमाल करते हैं, जो बिल्कुल कानून के खिलाफ है और इसके चलते पशु-पक्षियों के साथ-साथ इंसानों के लिए भी खतरनाक साबित हुआ है। पतंग उड़ाते समय पशु, पक्षी और लोग चाइनीज मांझा की चपेट में आ जाते हैं, जिससे वे घायल हो जाते हैं और उनकी मौत तक हो सकती है।
चाइनीज मांझा नहीं तो किस चीज की अनुमति है?
लोगों को पतंग उड़ाने के लिए सूती धागे का उपयोग करने की अनुमति है जो किसी भी तेज, धातु या कांच के से लेपित नहीं है। धागा किसी भी चिपकने चीज या धागा-मजबूती सामग्री से मुक्त होना चाहिए।
चाइनीज मांझा के इस्तेमाल पर सजा
चाइनीज मांझा या कांच से लिपटे धागे का उपयोग करते हुए पकड़े गए किसी भी पतंग उड़ाने वाले को कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा क्योंकि वह पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत जारी मानदंडों का उल्लंघन करेगा। व्यक्ति को पांच साल तक की कैद या 1 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
आपको बता दें कि,वर्षों से इस धातु या कांच से लिपटे धागे से पक्षियों और मनुष्यों के घायल होने के अनगिनत मामले प्रकाश में आए हैं। चीनी मांझा की बिक्री अगस्त 2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमेबाजी का विषय रही थी। अदालत दुर्घटनाओं की संख्या के कारण पतंग उड़ाने, बिक्री, खरीद, भंडारण और परिवहन पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाले एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसके कारण मौतें दर्ज की गई हैं। जबकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2017 में देश में चाइनीज मांझा के आयात या बिक्री पर रोक लगा दी थी।


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